हैदराबाद:
हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को पुष्पा 2 स्टारर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया. हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर केस दर्ज किया था. अल्लू अर्जुन ने कोर्ट का रुख भी किया था. अब इसी मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है. आखिर क्या है पूरा मामला? अल्लू अर्जुन कब तक गिरफ्तार रहेंगे? जानिए हर एक बात
सामने पुलिस, अल्लू कप से लेते रहे चुस्कियां
शुक्रवार को जब हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, तो उनका अंदाज पुष्पा वाला था. इस घटना के वायरल वीडियो में वह पुलिस की मौजूदगी से बेफिक्र हाथ में कप लेकर चुस्कियां लेते दिखे. पुलिस भी उनका इंतजार करती दिखी. इस दौरान अल्लू अर्जुन पास में खड़ी अपनी पत्नी को गालों पर हाथ फेरते हुए सबकुछ ठीक हो जाने को भरोसा देते दिखे.
किस मामले में हुई गिरफ्तारी
जब 4 दिंसबर के दिन पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हो रही थी. हैदराबाद में संध्या थिएटर के पास इसी इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई. जिसमें रेवती नाम की महिला की जान चली गई. वहीं वहां मौजूद उनका बेटा घायल हो गया था. हालांकि इस हादसे पर अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने पीड़िता की फैमिली को 25 लाख रुपए दान देने का ऐलान किया है. वहीं दुखद हादसे पर अपनी संवेदना भी जाहिर की थी.
अल्लू अर्जुन पर किन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने पांच दिसंबर को महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम के साथ थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस ने थिएटर के मालिकों में से एक, उसके सीनियर और निचली बालकनी के प्रभारी को गिरफ्तार किया.
दोषी होने पर हो सकती है कितनी सजा
भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अनुसार दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा से दंडित (Punished) किया जा सकता है. जिसमें दोषी व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही रहने पड़ सकता है. अदालत द्वारा दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पर जुर्माना (Fine) भी लगा सकती है. जिसमें जुर्माने की राशि अपराध की गंभीरता को देखते हुए तय की जा सकती है. वहीं BNS 118 (1) में दोषी पाये जाने पर 3 साल तक की कैद, व 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है.
अल्लू अर्जुन ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
अल्लू अर्जुन ने थिएटर में उनकी फिल्म ‘पुष्पा 2′ के प्रीमियर के दौरान दम घुटने से एक महिला की मौत होने के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था. जिसके लिए उन्होंने बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अभिनेता की एक झलक पाने के लिए चार दिसंबर की रात को संध्या थिएटर में भारी भीड़ जमा हो गई थी, तभी ये हादसा हुआ. अर्जुन ने एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है और याचिका के निपटारे तक गिरफ्तारी सहित आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.
भगदड़ पर अल्लु अर्जुन ने जारी किया था वीडियो
अल्लू अर्जुन ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 4 दिसंबर को पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई दुखद घटना पर अपनी संवेदना जाहिर की थी. रेवती नाम की महिला की मौत हो गई, जबकि उनके नौ वर्षीय बेटे तेज का भगदड़ जैसी स्थिति में फंसने के बाद इलाज कराया जा रहा है. वीडियो में अल्लू अर्जुन ने बताया कि वह और पुष्पा की पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी रहेगी.